एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मोकाजी टीवी रिपोर्ट डेस्क
राजस्थान ग्रामविकास एवम पंचायती राज विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने आदेश देते कहा की पंचायतों आदेशानुसार पंचायत की सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण का पता लगाने के लिए हर वर्ष जनवरी व जुलाई में आबादी, तालाब, तल और चारागाह भूमि पर अतिक्रमण का सर्वे करवाए।
इसके लिए तीन पांचों की समिति बनेगी। पंचायत आबादी क्षेत्र में ऐसे अतिक्रमण का ब्यौरा प्रकृति के साथ ग्राम विकास अधिकारी रजिस्टर करेगा।
सरपंच आबादी क्षेत्र से अतिक्रमीयो को भूमि से बेदखल के नोटिस देगा।
पंचायत या सदस्य या सचिव के ध्यान में लायेगा। की क्षेत्र में अतिक्रमण हो रहा हैं। सरपंच अतिक्रमण रोकेगा अन्यथा उसके खर्चे व हर्जाने पर अतिक्रमण हटाया जायेगा।
ग्रामीण विकास व पंचायती विभाग सचिव ने कहा की सरपंच तिथि तय करके सुनवाई का अवसर देने के बाद उचित आदेश पारित करेगा।
विशेष : चारागाह से अतिक्रमण हटाने व 90A की कार्यवाही तहसीलदार करते हैं। जुर्माना लगाकर राशि पंचायतों को जमा कराते हैं। इस तरह के मामले तहसीलदार स्तर के है। ऐसे मामलों की जानकारी तहसीलदारों से लेंगे।
मोहन लाल खटनावलिया,
सीईओ,जिला परिषद,भीलवाड़ा।
ये करेंगे सरपंच
यदि ग्राम पंचायत की राय हो की ऐसे अतिक्रमी का विनियमन करने से नियम – 146 में उल्लेखित शर्तो का अतिक्रमण नहीं होने की स्तिथि में अतिक्रमी को बाजार कीमत पर भूमि आवंटित की जा सकेगी।
रिपोर्ट लिखित
चारागाह या तालाब व तल पर अतिक्रमण के मामलो की लिखित रिपोर्ट तहसीलदार को दी जाए। ऐसे मामले रजिस्टर में अंकित करने के साथ उस बेदखली की कार्यवाही की जाए।
पंचायत अपनी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए क्षेत्र के उपखंड मजिस्ट्रेट के जरिए पुलिस की सहायता ले सकती हैं।
पंचायत सुनिश्चित करे की तहसीलदार ने चारागाह के अतिक्रमी पर रोपित शासितियो की राशि पंचायत निधि में जमा कराई या नहीं।अवहेलना होने पर संबंधित सरपंच या ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
समय पर कार्यवाही नही की तो सरपंचों से वसूलेंगे अतिक्रमण हटाने का खर्चा।
राजस्थान की प्रत्येक पंचायत में चारागाह की भूमि पर अतिक्रमण के सकड़ो मामले हैं।
जनसुनवाई में कुछ मामले ही सामने आ पाते है।
तालाब हो या चारागाह हर जगह पर अतिक्रमण करने वाले प्लाट या निजी पशुओं के बाड़े काटने व सड़क बनाने के मामले में भीलवाड़ा एनजीटी ने भीलवाड़ा जिले के रायला सरपंच व उसके पति पर 2 करोड़ का लगाया।
ग्राम पंचायतों के स्वामित्व की आबादी व खातेदारी भूमि पर कुछ लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। पंचायत इन पर प्रभावी कार्यवाही करे। अब सरपंच ने कार्यवाही नही की तो उस पर कार्यवाही होगी।
सोर्स राजस्थान सरकार